FD पर बचाना है टैक्स तो फटाफट कर लें ये काम अगर आपने भी बैंक में एफडी की है और एफडी पर कमाए गए ब्याज पर टैक्स बचाना चाहते हैं तो एक काम फटाफट कर लें, वरना नुकसान हो सकता है। Tax सेविंग के लिए Form 15G और 15H भरना जरूरी किसी भी बैंक में FD में निवेश करने के बाद टैक्स सेविंग के लिए Form 15G और Form 15H भरना जरूरी होता है। अगर इसे समय पर नहीं दिया तो एफडी पर कमाए गए ब्याज पर बैंक टीडीएस काट लेगा। जाने कब जमा करना होता है Form 15G और Form 15H IT नियमों के मुताबिक, हर वित्त वर्ष की शुरुआत में एफडी स्कीम में निवेश करने वाले कस्टमर्स को बैंक में Form 15G और Form 15H जमा करना होता है।
किसे फॉर्म 15G और किसे 15H जमा करना जरूरी FD पर टैक्स छूट के लिए 60 साल से कम उम्र के लोगों को फॉर्म 15G भरकर जमा करना पड़ता है। वहीं, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को फॉर्म 15H जमा करना पड़ता है। FD पर कमाया 40 हजार से ज्यादा ब्याज तो Form 15G भरें बता दें कि अगर कोई शख्स FD पर किसी एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज कमाता है और उसने Form 15G नहीं भरा, तो बैंक 10% TDS काटेगा।
Form 15G नहीं भरने और PAN कार्ड न देने पर कटेगा 20% TDS पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20% TDS काट सकता है। हालांकि, अगर बैंक FD पर कमाए ब्याज पर TDS काटता है और आप टैक्स के दायरे में नहीं हैं तो ITR फाइल कर रिटर्न ले सकते हैं। सीनियर सिटिजंस को 50,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट वहीं, सीनियर सिटिजंस को एक वित्त वर्ष में एफडी से 50,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट है। इससे ज्यादा पर उसे फॉर्म 15H जमा करना बेहद जरूरी है।