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वोट न देने पर कहीं कटती सैलेरी तो कहीं छिन जाता है मताधिकार, इन देशों में जरूरी है वोटिंग

By Ranju Rana

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देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहे हैं. मतदान करना हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग मतदान करने नहीं जाते हैं. हालांकि, कई देश ऐसे हैं जहां मतदान करना अनिवार्य है.आइए जानते हैं अलग-अलग देशों में  मतदान को लेकर क्या हैं नियम. अमेरिका में मतदान की तारीख से पहले और बाद में भी वोट दे सकते हैं हालांकि उसके लिए अनुमति लेनी होती है.

ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बारे में पूर्व में ही जानकारी देनी होती है इसके बाद ही अन्य स्थान से मतदान दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड में मतदान हो रहे स्थान पर उपस्थित न होने की स्थिति में चुनाव आयोग की टीम लोगों के घर या अस्पताल तक जाती है और लोगों से डाक की तरह मतदान प्राप्त करती है. ऑस्ट्रेलिया का नागरिक मतदान वाले दिन ही जिस राज्य का निवासी है वहां से ऑनलाइन मतदान कर सकता है. जर्मनी में भी समय के बाद मतदान किया जा सकता है. इसके लिए वोटर कार्ड के साथ नगर निगम में आवेदन करना होता है.

अर्जेंटीना में पुलिस के पास इस बात का प्रमाण पत्र जमा कराना होता है कि मतदान के दिन आप कहां थे. पेरू और यूनान में मतदान न करने वाले व्यक्ति को कुछ दिन के लिए सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन आदि से वंचित कर दिया जाता है. बोलीविया में वोट न देने वाले का तीन महीने का वेतन रोक दिया जाता है.