Himachal News || शिमला। हिमाचल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायक की याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कहा गया है। तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्ण लाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
यह याचिका हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में थी। गौर हो कि तीनों निर्दलीय विधायक ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था।